National Anthem

 30 नवम्बर 2016 को दिए अपने ऐतिहासिक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने देश के सभी सिनेमा हॉलों में फिल्म के प्रदर्शन के पहले राष्ट्र गान (National Anthem) का प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया। राष्ट्र गान के लिए देश के नागरिकों में सम्मान सुनिश्चित करने से सम्बन्धित वह संवैधानिक कानून कौन सा है जिसका उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने किया? – राष्ट्रीय प्रतीक असम्मान निषेध कानून, 1951 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1951)
विस्तार: सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने 30 नवम्बर 2016 को एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए देश के सभी सिनेमा हॉलों को निर्देशित किया कि फिल्म की स्क्रीनिंग से पूर्व राष्ट्र गान “जन गण मन” को अनिवार्य रूप से बजाया जायेगा तथा इसके सम्मान को प्रदर्शित करते हुए हॉल में मौजूद हर दर्शक को अपने स्थान पर खड़ा होना पड़ेगा। इस आदेश के अनुपालन के लिए शीर्ष न्यायालय ने 10 दिन का समय दिया है।
 इस आदेश में यह भी कहा कि सिनेमाघर में राष्ट्र गान के वादन के समय स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को भी अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।
 सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह आदेश श्याम नारायण चौकसे (Shyam Narayan Chouksey) की याचिका पर दिया। उन्होंने अपनी याचिका में राष्ट्र गान को बजाने की स्थितियों तथा इसके असम्मान से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में न्यायालय से पूछा था। उल्लेखनीय है कि चौकसे 15 वर्ष जन हिंदी फिल्म “कभी खुशी कभी गम” एक सिनेमा हाल में देख रहे थे तो फिल्म में ही राष्ट्र गान के बजने पर वे अपने स्थान पर खड़े हो गए थे लेकिन अन्य दर्शकों ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी थी।
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